Karti Chidambaram

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    नई दिल्ली: विशेष सीबीआई अदालत ने चीनी वीजा घोटाला मामले (Visa Scam Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में आरोपी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं है।

    उल्लेखनीय है कि, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश पारित करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और विकास मखरिया की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज दिया। 

    पर्याप्त आधार नहीं 

    कार्ति चिदंबरम और दो अन्य को इस मामले में राहत देने से इनकार करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि, उनके आवेदन को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। बता दें कि, इससे पहले, पिछले सप्ताह विशेष अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश आज (तीन जून) तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

    यह है मामला

    गौरतलब है कि, ईडी ने हाल ही में कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जब उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। बता दें कि, चीनी नागरिकों को वीजा एक महीने के भीतर जारी किया गया जो कि तय सीमा से अधिक था।