Delhi High Court rejected PIL to Arvind Kejriwal petition and imposed a fine, Delhi
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल

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नई दिल्ली: आज यानी शनिवार 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejeriwal) प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को नजरअंदाज करने से जुड़ी शिकायत के संबंध में यहां की एक अदालत में पेश हो सकते हैं। जानकारी दें कि ED ने मनी लॉन्डरिंग मामले में CM केजरीवाल को कई बार समन जारी किये थे, लेकिन वह पेश नहीं हुये जिसके बाद ईडी ने अदालत में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।  

‘समन’ से बच रहे केजरीवाल, बना रहे बहाने  

जानकारी दें कि, अदालत ने बीते 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया आप आदमी पार्टी (आप) प्रमुख इसका अनुपालन करने के लिए ‘‘कानूनी रूप से बाध्य” हैं। वहीँ  ED ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन से बचना चाहते हैं और ‘‘बेवजह के बहाने” करते रहते हैं। 

ED ने यह भी कहा कि अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ जन पदाधिकारी कानून की अवज्ञा करता है तो इससे ‘‘आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।” न्यायाधीश ने कहा था, ‘‘शिकायत के विषय और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं… इसके परिणाम स्वरूप, आरोपी अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी 2024 को पेश होने के लिए समन जारी करें।” धारा 174 किसी लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं करने से संबंधित है।

ऐसे में ED ने समन का पालन नहीं करने पर दिल्ली के CM केजरीवाल के खिलाफ बीते 3 फरवरी को एक नयी शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि ‘आप’ संयोजक ने इससे पहले ED  को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को ‘‘अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताया था। साथ ही उनका आरोप था कि समन का उद्देश्य उन्हें आगामी चुनाव प्रचार करने से रोकना है।