Delhi Rouse Avenue Court sent K Kavita to CBI custody till April 15.
के कविता (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में आरोपी बिआरएस नेता के कविता को दिल्ली कि एक अदालत ने 15 अप्रैल तक सीबीआई के हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और कविता के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने बीते दिन के कविता को अपनी हिरासत में लिया था। जांच एजेंसी ने BRS नेता कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया।वहीं, सीबीआई ने आज दिन में के कविता को कोर्ट में पेश करते हुए 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और सवालों का जवाब देने से बच रही हैं। सीबीआई ने कहा कि तिहाड़ जेल में जो पूछताछ की गई उसमें में कविता ने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, इसलिए हमें पूछताछ करने के लिए कस्टडी चाहिए। जो गावाह और सुबूत हमारे पास है उनके साथ कविता का सामना करवाना है। इस मामले में और लोग भी शामिल है जिनका हमे पता लगाना है। इसलिए हमें पांच दिन हिरासत की मांग करते हैं।

वहीं, आरोपी के वकील नितेश राणा ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर कविता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। सीबीआई अधिकारियों ने एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद हाल में जेल के अंदर कविता से पूछताछ की थी। बीआरएस नेता से मामले में सह-आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से मिले व्हाट्सऐप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी। आरोप है कि आबकारी नीति में कथित बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये दिए गए थे।