नई दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy case) में या यूँ कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ़ इनकार कर दिया था।
Delhi HC reserves order on the bail plea of former Delhi minister Satyender Jain in a money laundering case. He was denied bail by the trial court earlier. pic.twitter.com/mXlUEANP2C
— ANI (@ANI) March 22, 2023
गौरतलब है कि, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर बीते सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ED ने जैन की जमानत याचिका का विरोध किया था। मामले पर ED ने कहा था कि, अगर सत्येंद्र जैन को जमानत दी जाती है तो इस मामले में गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। सत्येंद्र जैन प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से जाने माने व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर भी रह चुके हैं।
बता दें कि इसके पहले आज दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy case) में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को भी आज राहत नहीं मिली है। आज उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने उन्हें आगामी 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया है।