अब घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू कराएं ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या है प्रोसेस

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    यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चूका है और आप कोरोना महामारी (Coronavirus) की वजह से आरटीओ ऑफिस जाकर लाइसेंस रिन्यू करने से बच रहे हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से बड़ी आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करा सकते हैं। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू (Driving Licence Renew) कराने से आपका समय भी बचता है और आप भीड़ वाली जगह पर जाने से भी बच जाएंगे। अब आपको लाइसेंस रिन्यू (Renew your licence online) करवाने के लिए रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिर (RTOs) का दौरा नहीं करना होगा और अपने घर बैठे इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं।

    क्या आपको पता है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि, उनका लाइसेंस सिर्फ 20 सालों तक ही वैध होता है और इसके बाद उन्हें इसे रिन्यू करवाना जरूरी होता है। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस एक साल के अंदर रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और फिर ठीक आपको उसी प्रोसेस को दोबारा दोहराना होगा जिसे आपने शुरुआत में किया था। ऐसे में आज हम आपके लिए घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने का पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको क्या करना होगा।

    कैसे करें ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू?

    •  सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर को लिंक- https://parivahan.gov.in/ पर क्लिक करके परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • होमपेज से आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सर्विसेज को सेलेक्ट करें।
    • यह आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा।
    • आपके राज्य के सेलेक्शन के आधार पर एक नया पेज खुलेगा। पेज में बहुत सारे विकल्प होंगे और आपको ‘Apply for DL Renewal’ विकल्प को सेलेक्ट करना होगा।
    • ऐसा करने के बाद आपको आवेदन जमा करने के निर्देश दिखाने वाला एक पेज दिखेगा। आपको आवेदक को भरना होगा या अगले विवरण का अनुरोध करना होगा।
    • आपको आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) भी अपलोड करना होगा।
    • आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है। बता दें कि यह कदम केवल कुछ राज्यों में ही लागू है।
    •  आपको फीस का भुगतान करना होगा और अपने पेमेंट स्टेट को वेरिफाई करना होगा।
    • अब आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रसीद का प्रिंट आउट या डाउनलोड कर सकते हैं।