मुंबई: मुंबई पुलिस ने पटाखों और वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए 806 लोगों के खिलाफ 784 मामले दर्ज किए हैं। इन 806 व्यक्तियों में से 734 व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली के दौरान केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी।
Mumbai Police has registered 784 cases against 806 persons for violation of Bombay High Court orders on crackers and air pollution. Out of these 806 persons, penal action was taken against 734 persons.
Bombay High Court had allowed bursting of firecrackers only between 8 pm to…
— ANI (@ANI) November 13, 2023
734 लोगों पर हुई पुलिस की कार्रवाई
मुंबई पुलिस ने कहा, “बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों की गंभीरता को गंभीरता से लेते हुए, मुंबई पुलिस ने 10/11/2023 से 12/11/2023 तक मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में दैनिक अभियान चलाया। इस अवधि के दौरान, ग्रेटर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में कुल 784 मामले दर्ज किए गए हैं और 806 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें से 734 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।”
अदालत ने दो घंटे की दी थी इजाजत
अदालत ने बीते शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दीपावली के दौरान पटाखे केवल रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे। सुधारित आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा था, ‘हम आपातकालीन स्थिति में हैं। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है।’ पीठ ने छह नवंबर के अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था, ‘पटाखे फोड़ने का समय रात आठ बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा।’