नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Khiri Case) में मिली एक खबर के अनुसार, आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को आखिरकार जमानत (Bail) मिल गई है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उसे उत्तर प्रदेश या दिल्ली के एनसीटी में नहीं रहने का कड़ा आदेश दिया गया है।
Supreme Court grants interim bail for eight weeks to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case with conditions. pic.twitter.com/I2KnoES8J0
— ANI (@ANI) January 25, 2023
दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश भी छोड़ देंगे।
Supreme Court directs Ashish Mishra to inform the concerned court about his location. Supreme Court also clarifies that any attempt by Ashish Mishra or his family to influence witnesses and try to delay the trial may lead to cancel of his bail.
— ANI (@ANI) January 25, 2023
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं उत्तरप्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा को जमानत देने का शीर्ष अदालत (Supreme Court) में भी विरोध किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले पर दलील दी थी कि ये बेहद ही गंभीर मामला है औऱ इसमें आरोपी को जमानत देने से समाज में एक प्रकार से गलत संदेश जा सकता है।
जानकारी हो कि बीते 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा (Tikunia Violence) में 8 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल उस वक्त प्रदर्शनकारी किसान UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रैली का विरोध कर रहे थे। वहीं मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR के अनुसार, 4 किसानों को थार SUV ने कुचला था, इसमें आशीष मिश्रा भी बैठा हुआ था।