ASHISH-MISHRA
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    नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Khiri Case) में मिली एक खबर के अनुसार, आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को आखिरकार जमानत (Bail) मिल गई है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उसे उत्तर प्रदेश या दिल्ली के एनसीटी में नहीं रहने का कड़ा आदेश दिया गया है।

    दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश भी छोड़ देंगे।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं उत्तरप्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा को जमानत देने का शीर्ष अदालत (Supreme Court) में भी विरोध किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले पर दलील दी थी कि ये बेहद ही गंभीर मामला है औऱ इसमें आरोपी को जमानत देने से समाज में एक प्रकार से गलत संदेश जा सकता है।  

    जानकारी हो कि बीते 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा (Tikunia Violence) में 8 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल उस वक्त प्रदर्शनकारी किसान UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रैली का विरोध कर रहे थे। वहीं मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR के अनुसार,  4 किसानों को थार SUV ने कुचला था, इसमें आशीष मिश्रा भी बैठा हुआ था।