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लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू

आगामी छठे चरण में दिल्ली की 7, UP की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की आठ-आठ, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4, सीटों का भी भविष्य तय होगा. छठे चरण के लिए आगामी 25 मई रविवार को वोटिंग कराई जाएगी.

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज यानी सोमवार 29 अप्रैल को शुरू हो गई है। इस बार छठे चरण के तहत राजधानी दिल्ली की 7 सीट समेत 57 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आगामी 25 मई को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति की ओर से इस बाबत नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की।

इस जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है और दस्तावेजों की समीक्षा आगामी 7 मई को की जाएगी। वहीं उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। इस चरण में दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल की विभिन्न सीटों पर मतदान होगा। पता हो कि, अब तक लोकसभा चुनाव के दो चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं।

अधिसूचना के हिसाब से आज यानी सोमवार 29 अप्रैल से लेकर सोमवार 6 मई तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए अब मात्र 6 दिन मिलेंगे। फिर मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल की जाएगी। वीरवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके उपरांत आगामी शनिवार 25 मई को मतदान होगा तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत सभी नतीजे घोषित किए जाएंगे।

क्या हैं नामांकन के नियम
जानकारी दें कि, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। उन्होंने बताया कि, सिक्योरिटी राशि नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में ही जमा करानी होगी। वहीं चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं होगी।

इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। वहीं प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी होना चाहिए।