नयी दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ (Bharat series) की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस नियम के तहत नए वाहनों को BH सीरीज में ही रजिस्टर्ड करवाना होगा। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा अब उन वाहन-स्वामी को होगा, जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं।
In order to facilitate seamless transfer of vehicles, the Ministry has introduced a new registration mark for new vehicles i.e. “Bharat series (BH-series)”: Ministry of Road Transport & Highways (1/2) pic.twitter.com/7v5MGFlzYg
— ANI (@ANI) August 28, 2021
क्योंकि अब Bharat series के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामी को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की कतई जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से वहां रोड़ पर चला सकेंगे।
आइए आपको बताते हैं Bharat series के फायदे-
BH Vehicle Series से इनको होगा फायदा- इस भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते है। अब इस BH Vehicle Series के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने वाहन के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा। ये सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में आराम से चला सकेंगे।
कैसा नजर आएगा BH रजिस्ट्रेशन- आपको बता दें कि BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक) होगा।
क्या है MORTH की अधिसूचना – BH रजिस्ट्रेशन सीरीज के तहत अब मोटर व्हिकल टैक्स 2 साल या 4, 6, 8 साल…।इस हिसाब से लगाया जाएगा। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का लगभग आधा होगा।