chandra shekhar rajiv

Loading

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के प्रति सख्त कदम उठाये है। मंत्रालय की ओर से एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को इससे संबधित कंटेंट हटाने की चेतावनी दी है। वहीं, सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस भी जारी  किया है। 

इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय के राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसी भी तरह की आपराधिक और हानिकारक सामग्री पाए जाने पर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा। 

सरकार की और से जारी नोटिस में कहा गया, “सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस तरह की व्यवस्था करें, जिससे बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट अपने आप डिटेक्ट होकर ब्लॉक हो जाए। इसके लिए अपने एल्गोरिदम को बदलें और अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी सुधारें।” नोटिस में यह भी कहा गया, “यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आईटी अधिनयम 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा। यदि ऐसा किया गया तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें कानून के दायित्व से बचाने वाली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।”