राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) से जुड़े धनशोधन मामले (Money Laundering Case) में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। उनकी जमानत का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था। सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
मनीष सिसोदिया ने ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सीबीआई और ईडी के मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है।
#UPDATE | AAP leader Manish Sisodia to approach the Delhi High Court after Rouse Avenue court dismissed his second regular bail application in Delhi Excise policy case.
— ANI (@ANI) April 30, 2024
अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
गौरतलब है कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सीबीआई की FIR के बाद तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। तब से ही सिसोदिया जेल में बंद है।