Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया और मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजा। File Photo

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नई दिल्ली. जहां एक तरफ सनातन धर्म को लेकर दिये आपत्तिजनक बयान के चलते तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udaynidhi Stalin) और डीएमके सांसद ए राजा (A.Raja)के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है।  वहीं इस दूसरी याचिका में वकील विनीत जिंदल ने कहा है कि इन दोनों के आपत्तिजनक बयान के बावजूद तमिलनाडु पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। 

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई भी FIR दर्ज नहीं की।  याचिका में यह भी कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट पहले ही सभी राज्यों को निर्देश दे चुका है कि हेट स्पीच के मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।  ऐसे में इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके दिल्ली और तमिलनाडु पुलिस ने सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना की है।  उन पर अवमानना की तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। 

जानकारी दें कि, सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर छिड़ी तीखी बहस अभी थमी भी नहीं थी कि DMK नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने भी विवादित बयान दे दिया था।  ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से की थी।  वहीं इसको लेकर बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 

दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना से की थी और कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद से उनकी काफी आलोचना हो रही है। हालांकि, वे अपने बयान पर कायम है। अभी तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो वहीं ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से ही कर दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले पर उसके संज्ञान का इंतजार है।