Supreme Court adjourns for December 1 cases relating to the Gyanvapi mosque in Varanasi.
सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक स्थगित की ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Mosque Case) में सुनवाई के लिए अगली तारीख निश्चित की है। अब एक दिसंबर को ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी।

चीड़ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा पीठ समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर सकी। पीठ ने पक्षों से इस दौरान एक पेज का नोट दाखिल करने को कहा।

https://twitter.com/AHindinews/status/1726554140510408758 

तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर

उल्लेखनीय है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शीर्ष अदालत में में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। कमेटी ने अपनी पहली याचिका में ज्ञानवापी-गौरीश्रृंगार परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्‍नर की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है।

कमेटी ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार के बिना है। मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के आदेश 26 नियम 9 के संदर्भ में आयुक्त की नियुक्ति सही नहीं है। जबकि दूसरी विशेष अनुमति याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को वुज़ू खाना को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।