Supreme court and teesta setalvad

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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ (Activist Teesta Setalvad) को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को लंबित जांच में पूरा सहयोग देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीतलवाड़ को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा।

    बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों (2002 Gujarat Riots) के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका पर निर्णय होने तक अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा कराने का निर्देश दिया है।

    वहीं, SC ने सीतलवाड़ को दंगों के मामलों में लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोपों की जांच में संबंधित एजेंसी के साथ सहयोग करने को भी कहा है।