जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधो के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा ३७० हटाने के बाद लगाये गए प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट सुबह १०.३० बजे अपना निर्णय सुनाएगा. कांग्रेस नेता गुलाम

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा ३७० हटाने के बाद लगाये गए प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला  सुनाएगा. कोर्ट सुबह १०.३० बजे अपना निर्णय सुनाएगा. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सहित अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिबंधो के खिलाफ़ याचिका दायर किया था जिसमे उन्होंने सरकार द्वारा लगाये प्रतिबंध को असंविधानिक बताते हुए तुरंत हटाने की मांग की थी. 

इन प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले साल जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने 27 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी.

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों को 21 नवंबर को सही ठहराया था. केंद्र ने अदालत में कहा था कि सरकार के एहतियाती उपायों की वजह से ही राज्य में किसी व्यक्ति की न तो जान गई और न ही एक भी गोली चलानी पड़ी.

गौरतलब है कि, पिछले साल पाच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा ३७० हटा दिया था. उसी के साथ राज्य का बंटवार कर दो केंद्र शाषित राज्य, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का निर्माण किया था. सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरे जम्मू-कश्मीर में फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया था. वही राज्य के जम्मू इलाके में इंटरनेट और फोन की सुविधा को बहल कर दिया था, लेकिन कश्मीर के इलाके में प्रतिबंध लगाया हुआ था.