Rahul Gandhi

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि (Modi Surname Case) के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से राहत मिलने के एक दिन बाद शनिवार को कहा कि अब तक उसके नेता की सदस्यता की बहाल क्यों नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने यह सवाल भी किया कि ‘क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसका डर लग रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं?’

उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।   

रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘23 मार्च को सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी को “दोषी” क़रार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। उस पूरी तरह से ग़लत दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के 26 घंटे बीत चुके हैं।”

उन्होंने सवाल किया, ‘‘राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है?” लोकसभा में आठ से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के आखिरी दिन इसका जवाब दे सकते हैं।  

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिस तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया, उसे बहाल करने के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए।”

उन्होंने कहा,  मैंने इस संबंध में कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। अध्यक्ष ने उनसे अगले दिन मिलने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार, जब मैंने आज सुबह उन्हें एक बार फिर फोन किया। उन्होंने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा।”

उन्होंने कहा, “मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा…मैंने डाक द्वारा पत्र भेज दिया। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई। सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां वापस आएं। जब उन्हें न्यायालय से राहत मिल गई है, तो हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो।”

स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने में स्पष्ट नहीं?

चौधरी ने आगे स्पष्ट किया कि वह स्पीकर पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं पाल रहे हैं, लेकिन दावा किया कि जिस गति से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, वह अब तक उनकी सदस्यता बहाल करने में स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने कहा, “मैं किसी भी प्रकार का संदेह नहीं पाल रहा हूं। मैंने आपको केवल संसद में गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए हमारी ओर से किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। वह एक निर्वाचित व्यक्तित्व हैं और जब भी संसद का सत्र चल रहा हो और जब भी संसद का सत्र चल रहा हो, उसमें शामिल होने के हकदार हैं। जो मुद्दे महत्व रखते हैं, उन पर संसद में चर्चा हो रही है। कल भी हमने कहा था कि उनकी अयोग्यता के दौरान जो गति अपनाई गई थी, वह अब तक बहाल करने में स्पष्ट नहीं है।”(भाषा इनपुट के साथ)