Paalghar Lyching Case
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ठाणे. ठाणे की एक अदालत ने सोमवार को पालघर (Paalghar mob Lynching Case) भीड़ हत्या मामले में गिरफ्तार 47 लोगों को जमानत (Bail) दे दी। जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने आदेश दिया कि आरोपियों को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया जाए।

इसके पहले भी अन्य आरोपियों को मिली थी जमानत:

पिछले महीने अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी थी। इस मामले में अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आवेदकों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में पेश होकर कहा कि इस घटना में उनके मुवक्किलों की कोई भूमिका नहीं थी और पुलिस ने उन्हें महज संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।

क्या थी घटना:

महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिरौली में 16 अप्रैल, 2020 को उग्र भीड़ ने दो साधुओं महाराज कल्पवृक्ष गिरि (70), सुशीलगिरि महाराज 30) और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगडे (30) को पीट-पीटकर मार डाला था। महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी (अपराध) ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।