नागपुर: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) और उनके मंत्री पुत्र आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) पर विवादित टिप्पणी करने वाले समीत ठक्कर को अदालत से जमानत मिल गई है. ज्ञात हो कि समीत को विवादित टिप्पणी करने को लेकर नागपुर पुलिस ने 24 अक्टूबर को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद अदालत ने उसे 2 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
परिवार वालों ने आतंकवादी जैसा सलूक करने का लगाया था आरोप
आरोपी के परिवार ने पुलिस पर आतंकवादी जैसा सलूक करने का आरोप लगाया था. समीत के भाई ऋषि ने “पुलिस मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि मेरे भाई के हाथ बंधे हुए थे और जब उसे आज अदालत लाया गया तो वह काले कपड़े से ढंका हुआ था. जिस तरह कट्टर आतंकवादी के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी तरह भाई मेरे भाई के साथ भी किया जा रहा है.”
दरअसल 30 अक्टूबर को नागपुर पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया था. इस दौरान इस दौरान उनके हाथ बंधे हुए थे. साथ ही उनका चेहरा काले रंग के कपड़े ढांककर उन्हें अदालत में लाया गया था.
भाजपा ने किया था हमला
अदालत ने समित को मुह ढककर पेश किए जाने को लेकर भाजपा ने नागपुर पुलिस पर हमला बोला था. भाजपा सांसद वरुण गाँधी ने सवाल उठते हुए कहा था कि, “क्या समीत ठक्कर कोई आतंकी है, कोई जानवर है या वह राष्ट्र के लिए कोई खतरा है कि उससे इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है. ये सब मानवीयता के हर सिद्धांत के खिलाफ है और बिल्कुल गैरकानूनी है.हम सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी.”
वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, “क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? सरकार के ख़िलाफ़ मात्र ट्वीट करने से समीत ठक्कर को इस प्रकार आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाएगा?’ संबित ने इस मामले में अदालत से पुलिस के रवैये पर संज्ञान लेने की मांग भी की.” पात्रा ने इस दौरान आईएम विथ समित ठक्कर हैशटैग का इस्तेमाल किया.