- हाईकोर्ट की मेट्रो का फटकार, दिया आदेश
नागपुर. ऐतिहासिक जीरो माइल पर फैली अव्यवस्था पर नाराज होते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने महामेट्रो को 2 दिन में इसे साफ करने के सख्त आदेश जारी किये. सीताबर्डी परिसर में बने जीरो माइल को देश का हृदयस्थल कहा जाता है. इसकी दुर्दशा को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वसंज्ञान से जनहित याचिका दायर की. इसके लिए एडवोकेट कार्तिक शुकुल को न्यायालय मित्र के तौर पर नियुक्त किया गया. सुनवाई में मनपा की ओर से एडवोकेट जेमिनी कासट जकि सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एएस फुलझेले ने पक्ष रखा.
वाहतुक विभागाने शपथपत्र दाखल करावे
न्यायाधीश रवि देशपांडे और न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला की बेंच के समक्ष एडवोकेट शुकुल ने रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में 38वीं अधिसूचना के अनुसार, ऐतिहासिक जीरो माइल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है. कोर्ट ने भवन्स तक रास्ता बंद करने लिए पुलिस उपायुक्त से जानकारी मांगी थी.
इस संदर्भ में शहर पुलिस के ट्राफिक विभाग ने वीएनआईटी को प्रस्ताव भेजा है. इस आधार पर हाईकोर्ट ने पुलिस उपायुक्त को 7 अक्टूबर तक शपथपत्र दायर करने को कहा. वहीं, हाईकोर्ट ने हेरिटेज कमेटी के पूर्व सदस्य आहुजा द्वारा दाखिल मध्यस्था के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया.