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  • कक्षा 5वीं से 8वीं की क्लासेस होंगी शुरू

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नागपुर. कोरोना प्रादुर्भाव से उबरते हुए महानगर पालिका सीमा क्षेत्र के तहत आने वाले स्कूलों में कक्षा 5वीं से 8वीं तक क्लासेस 8 फरवरी से शुरू कर दी जायेगी. शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्रीकोटकर ने शनिवार को आदेश जारी किया. ज्ञात हो कि इससे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं शुरू की जा चुकी है. कुछ दिन पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों की कक्षाएं शुरू की गई थी. ऐेसे में हरतरफ चर्चाओं का दौर था कि कक्षा 8वीं तक की क्लासेस कब से शुरू होगी. हालांकि शिक्षणधिकारी मिश्रीकोटकर द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन और बच्चों के लिए जरूरी सावधानी संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ उक्त आदेश जारी किया गया है.

टीचर व स्टाफ का RTPCR टेस्ट जरूरी

आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी मिशन अगेन के तहत घोषित सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग द्वारा 10 नवंबर को घोषित एसओपी को पूरा ध्यान रखना होगा. इसके अनुसार हाईस्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की तरह ही मनपा के स्कूल में भी कक्षा 5वीं से 8वीं तक क्लासेस लेने वाले टीचर और स्कूल स्टाफ का आरटीसीपीआर टेस्ट अनिवार्य होगा. इसके बिना कोई भी टीचर या स्कूल स्टाफ ड्यूटी नहीं कर पायेंगे. वहीं, स्कूलों को थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे मेडिकल गैजेट रखना और उपयोग करना जरूरी है. स्कूलों में स्वच्छता पर गंभीरता से ध्यान देना होगा. स्टूडेंट्स को हाथ धोने के लिए साबुन और पानी उपलब्ध करना होगा.

पालकों की लिखित सहमति अनिवार्य

इन सबके के बीच शिक्षणधिकारी मिश्रीकोटकर ने आदेश में साफतौर पर कहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए पालकों की लिखित सहमति अवश्य लें. इसके अलावा स्टाफ रूम और स्कूल में स्टूडेंट्स की मौजूदगी वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें. स्कूल और परिसर में स्वच्छता बनाये रखने, जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने और समय-समय पर जांच करने की जिम्मेदारी मनपा के शिक्षणाधिकारी, जिप प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण विभाग की रहेगी. इसके अलावा स्कूल की बसों की स्वच्छता को लेकर भी कड़े निर्देश है. इसके तहत स्कूल बसों को दिन में 2 बार (बच्चों से बैठने और उतरने पर) सैनेटाइज करना होगा. 

बंद कमरे में नहीं लगेगी क्लासेस

इसके अलावा किसी भी परिस्थति में बंद कमरों में क्लासेस लेने की सख्त मनाही की गई है. कमरे की सभी खिडकियां और दरवाजे खुले होने चाहिए. स्कूल शुरू होने से पहले प्रबंधन को सैनेटाइजेशन से लेकर सभी जरूरी सामग्रियों और जरूरी नियमों के पालन संबंधी व्यवस्था करनी होगी.