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पिंपरी. श्री क्षेत्र देहू गांव में 8 से 21 जुलाई तक 14 दिनों का कड़ा लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा लिया गया है. यह निर्णय देहू ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच पूनम कालोखे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया. यहां पंचायत समिति की पूर्व अध्यक्ष हेमलता कालोखे, जिला परिषद सदस्य शैला खंडागले, उपसरपंच स्वप्निल कालोखे, सभी सदस्य, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर, देहू रोड पुलिस स्टेशन के पीएसआई संतोष येडे एवं पुलिस पाटिल सुभाष चव्हाण आदि उपस्थित थे.

 यहां 13 माइक्रो कंटेन्मेंट जोन 

देहू गांव में 13 जून से अब तक 37 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं. यहां 13 माइक्रो कंटेन्मेंट जोन हैं. 37 में से 12 लोग कोरोना से पूर्णत: मुक्तत हो चुके हैं. दो लोगों की मौत हो गई है. एक पेशेंट का पता अभी तक नहीं मिल सका है, या कोई गलत जानकारी दी गई है. सोमवार को 23 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, 13 मरीजों का हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है तथा 10 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है. यह जानकारी मेडिकल ऑफिसर डॉ. किशोर यादव ने दी.

ग्रामीण कर रहे थे कर्फ्यू की मांग

 उन्होंने बताया कि गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण पिछले 2-3 दिनों से जनता कर्फ्यू लागू किए जाने की मांग कर रहे थे. इस मांग को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा था. अंतत: इस विषय में बैठक आयोजित कर 14 दिनों तक कडाई से लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया गया. नियमानुसार एक ही घर में तीन लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उस घर के 3 किलोमीटर परिसर को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है. 

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए

इस नियम के तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए. उनमें इस दौरान सब्जियों की बिक्री सुबह 6 से 9 बजे के अलावा अन्य समय पूरी तरह बंद रखने, मेडिकल स्टोर सुबह 10 से दोपहर 2 तथा शाम 5 से रात 10 बजे तक शुरू रखने, बेकरी, हाडवेयर, स्टेशनरी आदि की दुकानें पूरी तरह बंद रखने, गांव में बिना मास्क लगाए व बेवजह घूमने वाले लोगों व सडक पर थूकने वाले लोगों पर 500 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई, मॉर्निंग वॉक बंद करने, 10 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों, डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी व फेफडों की बीमारी से ग्रस्त लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध, सभी सोसायटियों में ऑक्सीमीटर व थर्मल गन के जरिए लोगों की जांच करने, दूसरे गांवों से आए लोगों की मेडिकल जांच कराने आदि निर्णय शामिल हैं.

 लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी

इस विषय में दो दिनों तक लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी. साथ ही गांव की सीमा बंदी का निर्णय भी प्रांताधिकारी की अनुमति से लिया गया. नौकरी के लिए दूसरे गांव जाने वाले लोगों से ग्राम पंचायत कार्यालय में एफिडेविट पेश करने की अपील भी की गई है.