बाहर से पुणे में आने के लिए ई-पास जरूरी

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पुणे. लॉकडाउन 5.0 यानी की अनलॉक-1 में विभिन्न नियमों में ढील दी गई है, हालांकि पुणे पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पुणे के बाहर या पुणे जिले में में प्रवेश करने के लिए पुलिस पास की आवश्यकता होगी. पुणे शहर में अब तक नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था शुरू नहीं की गई है. 

पुणे जिले और बारामती, इंदापुर, वालचंद नगर में कई जगहों पर एसटी सेवा शुरू है. इस वजह से कोई भी सार्वजनिक परिवहन नागरिकों के लिए यात्रा करने के लिए उपलब्ध नहीं है. वैकल्पिक रूप से नागरिकों को निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ रहा है. पुणे शहर में कोरोना के मामले काफी ज्यादा है और ऐसे में अगर शहर के बाहर से लोग आते है तो कोरोना बढ़ने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है. इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को पुलिस पास की जरुरत होगी. पास क्यों निकाला गया है, कितने लोग वाहन में यात्री करेंगे. इस संबंध में जो नियम पहले से बनाये गए है वही नियम जारी रहेगा, ऐसा पुणे पुलिस ने स्पष्ट किया है.

केन्द्र रियायतें राज्य में लागू नहीं

महाराष्ट्र सरकार ने पांचवें लॉकडाउन की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायतें देने से इंकार कर दिया है. इसलिए राज्य में कई जगहों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. साथ ही कुछ ही दुकानें खोली जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गयी है. होटल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे. यहां तक कि पूजा स्थलों को भी सभी के लिए खुले रहने की अनुमति नहीं दी गयी है. निजी कार्यालय में दस प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑफिस शुरू कर सकते है. हालांकि ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए पास की जरुरत है या नहीं साथ ही केंद्र और राज्यों सरकार के अलग-अलग नियम से लोग कंफ्यूज है.

पुराने नियमों को ही फॉलो करे

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त बच्चन सिंह ने कहा कि पुणे या यहां से बाहर यातायात करने के लिए अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है. इसलिए सभी नागरिक पुराने नियम को ही फॉलो करे जब तक की नए नियम जारी नहीं की जाती है. आगे उन्होंने बताया कि अब भी पास के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्हें जांच कर मंजूरी दी जा रही है.