Policeman hit couple with vehicle, case registered

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पिंपरी. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए  मास्क इस्तेमाल करने और सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है. हालांकि लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसके अनुसार अब बाहर निकलते वक्त मास्क न इस्तेमाल करना और सार्वजनिक जगहों पर थूकना महंगा साबित होगा क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ अब आपराधिक मामले दर्ज किये जाएंगे.इसके अलावा मास्क न पहनने व थूकने वालों को अब पहले की अपेक्षा तिगुने से भी ज्यादा जुर्माना देना होगा.

500 रुपये दंड वसूलने का आदेश 

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने नियम तोड़ने वालों से 150 रुपये के बजाय 500 रुपये दंड वसूलने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि राज्य में संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू किया गया है. इसके तहत् कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर मनपा के सभी विभागों को युद्धस्तर पर काम करने के आदेश दिये गये हैं. हालांकि शहर में कई लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते पाये जा रहे हैं.कई लोग तंबाकू, पान व गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों में थूंक रहे हैं.

लापरवाही से संक्रमण का खतरा और बढ़ा 

लोगों की लापरवाही से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है.इसी वजह से मनपा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है.मनपा के 11 मार्च  के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों में थूंकने वाले से ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत 150 रुपये दंड वसूला जाता था.पुणे संभागीय आयुक्त द्वारा 22 जून के पत्र में सार्वजनिक स्थानों में मास्क न पहनने, तंबाकू, गुटखा या पान अथवा ऐसी चीजें बिना खाये भी थूकने पर 500 से 1000 रुपये दंड वसूलने का आदेश दिया गया है.