National Pension Scheme, Government, Delhi, Investment
एनपीएस स्कीम में बदलाव

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नवभारत डिजिटल टीम: हर कोई अपनी नौकरी में सैलरी (Salary) का कुछ हिस्सा स्कीम या बीमा योजना में निवेश (Investment) करता है। अगर आपने भी आने वाले समय के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में निवेश किया हैं तो आपके लिए यह जानकारी काम की हो सकती है। अब जरूरत के समय में स्कीम से आप 25 फीसदी पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन उसको कारण स्पष्ट होना चाहिए। मनमाने तरीके से आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। 

1 फरवरी से लागू हो जाएगा नियम 
हाल में नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के साथ नियम जारी किया गया है। इसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस स्कीम के जरिए पैसे निकालने के लिए बदलाव के साथ नए नियम जारी किए है। जिसके तहत अब आगामी 1 फरवरी 2024 के बाद से पैसा निकाल पाएगें। इस बदलाव का फायदा केवल एनपीएस धारकों को ही होगा।

जानिए कब निकाल पाएंगे पैसा 
यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत पैसा केवल आप इन परिस्थितियों में ही निकाल पाएंगे.. 

1- अगर आपके बच्चों की शादी के वक्त जरूरत हो तो आप स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। 

2- आपके बच्चों या गोद लिए बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आप योजना से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित रकम निकाल सकेंगे।

3- इस स्कीम के खाते से किसी गंभीर बीमारी कैंसर, टीबी जैसी स्थिति में भी इलाज करने के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं।

4-अगर आपके साथ कोई घटना घटती है और घायल होते हैं, तो इस स्थिति में पैसा निकाल सकेंगे।

5- कोई व्यवसाय या स्टार्ट अप शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत हो तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं।

4 तरीकों से NPS में कर सकेंगे निवेश 
यहां नेशनल पेंशन स्कीम में आप अपने लिए पैसों को चार तरीकों से निवेश कर सकते हैं। आप अपने पैसों को एक्टिव या ऑटो चॉइस के रूप में निवेश कर सकते हैं। आपके पैसे को चार तरह से निवेश कर सकते हैं..

  • इक्विटी यानी E
  • कॉरपोरेट डेब्ट यानी C
  •  गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी G
  • आल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स (AIF)