WFI President Brij Bhushan Sharan Singh
File Pic: बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह

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नई दिल्ली. पहवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले (sexual harassment case) में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह (Vinod Tomar Singh) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को दोनों को नियमित जमानत दी है। साथ ही बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर सिंह को 25-25 हजार रुपये के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला शाम चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं।” उन्होंने अदालत से कहा, “आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।”

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अदालत को बताया, “जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। समय-समय पर गवाहों से संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है।”

आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेंगे। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया, “कोई धमकी वगैरह नहीं होगी। कानून बहुत स्पष्ट है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।”

गौरतलब है कि इस मामले में 18 जुलाई को सुनवाई हुई थी। जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)