नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक चार्जशीट का संज्ञान लिया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडेय, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढाल को दो जून के लिए समन जारी किया है।
सीबीआई ने अपनी पूरक चार्जशीट में दावा किया है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जुलाई 2022 से पहले इस्तेमाल किए जा रहे दो फोन को नष्ट करने की बात स्वीकार की थी।
#UPDATE | Delhi excise policy case | It is claimed by the Central Bureau of Investigation (CBI) in their supplementary chargesheet that former deputy CM Manish Sisodia admitted to destroying two phones which he was using before July 2022.
"The two handsets which were used prior…
— ANI (@ANI) May 27, 2023
चार्जशीट में एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है, “दो हैंडसेट जो 22.07.22 से पहले इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें आरोपी मनीष सिसोदिया ने नष्ट कर दिया है, जिसकी पुष्टि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस के जवाब में की थी।”
सीबीआई ने कहा कि जांच में पता चला है कि 01.01.20 से 19.08.22 तक सिसोदिया ने तीन मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया। मामले में तलाशी के दौरान उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया आखिरी हैंडसेट जब्त किया गया था।