Delhi bomb Threat to schools
स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (डिजाइन फोटो)

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) और पुलिस (Delhi Police) को राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकियों (Delhi School Bomb Threat) से जुड़ी घटनाओं से निपटने की कार्य योजना से उसे अवगत कराने को कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता अर्पित भार्गव (Arpit Bhargava) द्वारा दायर अर्जी पर अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया।

भार्गव ने दावा किया कि पिछले साल स्कूलों को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकियां मिलने की पांच घटनाएं हुई थीं, जिनमें से तीन की जांच होनी और उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना अभी बाकी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) ने एक हालिया आदेश में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि प्रतिवादियों द्वारा क्या कार्य योजना अपनाई जाने वाली है।

ऐसे मिल रही धमकी 

याचिकाकर्ता डीपीएस, मथुरा रोड में पढ़ाई कर रहे एक बच्चे का पिता है। इस स्कूल को पिछले साल धमकी भरा एक फोन आया था। याचिकाकर्ता की नवीनतम अर्जी में कहा गया है कि यहां तक कि इस अदालत को भी 15 फरवरी 2024 को इसी तरह की धमकी मिली थी और दिल्ली की सभी अदालतों में सुरक्षा अभ्यास शुरू करना पड़ा था। अर्जी में कहा गया है, ‘‘ऐसी घटनाएं रोजाना की चीजें हो गई हैं, जिससे न केवल याचिकाकर्ता बल्कि सभी हितधारकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है।

बच्चों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका कोई समाधान नहीं दिखता, क्योंकि प्रतिवादी संख्या-1 (दिल्ली सरकार) द्वारा आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।” याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बी.एन. सोनी कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल में होगी।  

(एजेंसी)