Arvind Kejriwal Arrested
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाला मामले (Liquor Scam) से जुड़े धन शोधन मामले में गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके घर में तलाशी भी ली गई। जिसमें ईडी ने केजरीवाल का मोबाइल फोन और कुछ एल्क्ट्रॉनिक्स सामान जब्त कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी केजरीवाल को ईडी मुख्यालय ले गई है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “ईडी द्वारा मुख्यमंत्री आवास की तलाशी ली गई। उन्हें सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री का मोबाइल ले लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास कोई सबूत या पैसे का लेन-देन नहीं है।” भारद्वाज ने कहा, हमने अपनी याचिका पहले ही कोर्ट में डाल दी है। हमारे वकील रजिस्ट्रार से मिलने गए हैं।”

जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज रात ईडी के लॉकअप में ही रात गुजारेंगे। जबकि, कल यानी शुक्रवार (22 मार्च) को मेडिकल चेकअप होगा और इसके बाद उन्हें PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी उन्हें अपनी कस्टडी में लेगी।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

इससे पहले ईडी की टीम ने आज शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी, जहां ईडी ने उनसे करीब 2 घंटे पूछताछ की और फिर उन्हें 9.15 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया। वहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आज रात ही सुनवाई की मांग की है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में इस मामले में कल सुनवाई हो सकती है।

दिल्ली से सरकार चलाएंगे केजरीवाल

वहीं, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बताया कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है।

गौरतलब है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

केजरीवाल ने 9 समन टाले

बता दें कि केजरीवाल मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी द्वारा जारी किए गए नौ समन को टाल चुके थे। केजरीवाल ने कोर्ट से इस बात का आश्वासन मांगा था कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने फैसला केजरीवाल के पक्ष में नहीं सुनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी केजरीवाल की अर्जी को 22 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल को) सुनवाई होगी।

क्या है मामला

गौरतलब है कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।