नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में शुक्रवार (28 अप्रैल) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के कोर्ट ने उन्हें इस मामले में इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का रोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी।