kanjhawala
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    नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली (Delhi) में हुए कंझावला मामले (Kanjhawala Case) में आज आरोपी आशुतोष (Ahutosh) को दिल्ली की कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।  दरअसल रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष की जमानत याचिका आज खरिज कर दी है।  कोर्ट ने कहा कि, आशुतोष के खिलाफ जांच अभी शुरुआती दौर में ही है। दरअसल रोहिणी कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील और डिफेंस काउंसिल की दलीलें सुनने के बाद यह अहम फैसला सुनाया गया है। 

    गौरतलब है कि, इसके पहले बीते मंगलवार को रोहिणी अदालत ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। दरअसल भारद्वाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बीते 9 जनवरी को इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि अपराध प्रकृति में वे जमानती हैं और आरोपी ने पुलिस का अब तक सहयोग किया है। 

    हालांकि, इस मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि भारद्वाज ने दुर्घटना में शामिल कार को सह-आरोपी को सौंप दिया था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। बता दें कि भारद्वाज के अलावा अन्य आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल के रूप में हुई है।

    जानकारी हो कि, कंझावला में बीते 31 दिसंबर की देर रात को एक महिला की स्कूटी को टक्कर मारे जाने के बाद उसे कार से करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था और जिससे उसकी मौत हो गयी थी. वहीं मृतका अंजलि के परिवारवालों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ने 10 लाख की मुआवजा राशि देने का ऐलान भी किया था। साथ ही अभिनेता शाहरुख खान ने भी अंजलि के परिवार की आर्थिक मदद की थी ।    

    वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मृतका अंजलि की मां ने भी अब तक कई बयान दिए है। दरअसल अंजलि की मां ने यह संगीन आरोप लगया था कि अंजलि की सहेली निधि भी इस हत्याकांड में शामिल है। बता दें कि निधि के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी का भी केस दर्ज है। निधि वही लड़की है जो घटना वाली रात को मृतका अंजलि के साथ गाडी पर सवार थी।