MORBI
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राजकोट: गुजरात के मोरबी ब्रिज घटना मामले में जिला और सत्र अदालत ने ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल ने अंतरिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। पिछले साल मोरबी पूल हादसे में 135  लोगों की जान चली गई थी। 

अदालत द्वारा जमानत याचिका ख़ारिज करने के बाद जयसुख पटेल के वकील हरेश एन मेहता ने कहा कि, जयसुख पटेल जमानत आदेश तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय में सू मोटो याचिका ने घायल व्यक्ति और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। 

अधिवक्ता हरेश एन मेहता ने आगे कहा कि, आरोपी जयसुख पटेल ने मुआवजे की व्यवस्था के लिए अंतरिम जमानत मांगी है क्योंकि वह सदस्यों के बोर्ड का हिस्सा है और मुआवजे की व्यवस्था करना बोर्ड द्वारा एक सामूहिक प्रयास और निर्णय होगा। इस कॉल के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। 

इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा समूह को मोरबी झूला पुल हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये का ‘‘अंतरिम” मुआवजा चार सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया था।

बता दें कि, बीते शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पीड़ितों के परिजनों के विरोध के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी. सी. जोशी की अदालत ने पटेल की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना निर्णय सात मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं,  पीड़ितों के परिवारों की ओर से दिलीप अगेचनिया ने अदालत से कहा था कि पटेल को इस समय रिहा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

हादसे में 135 लोगों की मौत 

गौरतलब है कि राज्य के मोरबी शहर में मच्छु नदी पर स्थित झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गये थे। यह पुल ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बना था। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में पटेल सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपी वर्तमान में मोरबी उप-जेल में बंद हैं।

वहीं, जयसुख पटेल ने पुल से जुड़े हादसे में मृतकों के परिवारों और घायल हुए 56 लोगों को मुआवजा देने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के वास्ते 15-20 दिनों के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था।