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    भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior High Court ) ने एक आरोपी को दस पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है।  न्यायाधीश आनंद पाठक (Anand Pathak) ने आरोपी पप्पू गुर्जर को पौधे लगाने और देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी है। बता दें कि, आरोपी पर हत्या के प्रयास के  दर्ज है। इससे पहले आरोपी की चार बार जमानत याचिका ख़ारिज हो चुकी है।  

    दस फलदार या छायादार वृक्षों के पौधे लगाने होंगे

    अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि, आरोपी को जमानत पर बाहर निकलकर दस फलदार या छायादार वृक्षों के पौधे लगाने होंगे और छह माह तक उनकी देखभाल भी करनी होगी। वहीं, हर तीन माह में इन पौधों की रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश करनी होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि कही पौधे जिंदा है या सूख गए। यदि आरोपी ऐसा करने में नाकाम हो जाता है तो अदालत जमानत निरस्त करने पर विचार भी कर सकता है। 

    बता दें कि, मुरैना जिले के निवासी पप्पू गुर्जर पर सुमावली थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 

    आरोपी पर दर्ज हैं 16 केस

    इससे पहले आरोपी की चार बार जमानत याचिका ख़ारिज हो चुकी है। आरोपी ने पांचवी बार जमानत याचिका दायर की। आरोपी की और से एडवोकेट जितेन्द्र कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश हो गया है। एडवोकेट ने कहा कि, ट्रायल पूरा होने में समय लग रहा है इसलिए ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

    शर्मा ने कहा, जमानत पर रिहा करने की जो शर्त लगाई जाएगी, उसका उनका मुवक्किल पालन करेगा। दूसरी तरफ, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा, आरोपी पर बड़ी संख्या में इसके ऊपर केस दर्ज हैं, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए। बता दें कि, आरोपी पर 16 केस दर्ज हैं। वहीं  अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने 18 अप्रैल को आदेश दे दिया है। 

    गौर करने वाली बात है कि, इससे पहले भी न्यायाधीश आनंद पाठक ऐसे फैसले सुना चुके है। अब तक उन्होंने लगभग 100 बार कई आदेशों में पौधे लगाने जैसे काम करने के आदेश दे चुके हैं।