Ajit Pawar -sharad pawar
अजित पवार-शरद पवार (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिली बड़ी खबर के अनुसार रही के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायकों की अयोग्यता के मामले में बीते 15 फरवरी को फैसला सुनाया था। वहीं उन्होंने अजित गुट (Ajit Pawar)  को असली बताते हुए उनके गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं बताया था। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के संस्थापक शरद पवार (Sharad Pawar) के गुट के 10 विधायकों की विधायकी भी बरकरार रखी थी।

वहीं नार्वेकर के शरद गुट के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के फैसले के खिलाफ अब अजित गुट अदालत जा पहुंचा है। बीते मंगलवार 20 फरवरी को अजित गुट की NCP के चीफ व्हीप अनिल पाटिल ने वकील श्रीरंग वर्मा के जरिए याचिका लगाई। इसमें उन्होंने स्पीकर के फैसले की कानूनी वैधता को चैलेंज किया। वहीं जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच आज यानी 21 फरवरी इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

जानकारी दें कि, जुलाई 2023 में शरद पवार की NCP तोड़कर अजित पवार BJP सरकार के गठबंधन में शामिल हुए थे। इसके बाद शरद गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

जिसे लेकर अजित गुट ने दावा किया था कि उनके पास फिलहाल 41 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने अपने गुट को असली NCP बताया था। फिर बीते 5 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने भी अजित के गुट को ही असली NCP बताया और शरद पवार गुट की पार्टी का नाम NCP शरद चंद्र पवार फाइनल किया था। अजित गुट का मानना है कि जब शरद पवार का गुट NCP है ही नहीं तो उनके विधायक अयोग्य होने चाहिए।

लोकसभा चुनावों की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार ने बीते मंगलवार को कहा कि, महा विकास आघाडी (MVA) के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र में 39 लोकसभा सीट पर सहमति बन गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि, शेष पांच-छह सीट पर अभी और चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट हैं।