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    अकोट. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने कुख्यात तुषार पुंडकर हत्याकांड के आरोपी अल्पेश दुबे को जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी 26 मार्च 2020 से अकोला जिला जेल में बंद है. जमानत के लिए यह उसकी पहली अर्जी थी. आरोपी द्वारा किया गया अपराध यह गंभीर प्रकृति का है.

    आरोपी ने हत्या की साजिश रची थी. अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो वह गवाहों पर दबाव बना सकता है और उन्हें गवाही देने से रोक सकता है. इस अपराध में फासी की सजा का प्रावधान है और जमानत मिलने पर आरोपी भाग सकता है. इसी तरह इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं.

    सरकारी वकील अजीत देशमुख ने विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के मार्गदर्शन में तर्क दिया कि सरकार आरोपियों के खिलाफ मामले में तेजी लाने के लिए तैयार है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी.