Corona Death
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    • संभाग में कोरोना से 6,228 मरीजों की मौत

    अकोला. पिछले 18 महीने से देश में फैल ले रहे कोरोना ने अब तक अमरावती संभाग में 6,228 लोगों की जान ले ली है. इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना से मौत हुए पीड़ितों के परिवारों को 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा करने को एक माह से अधिक बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. लेकिन अब कोरोना से मौत हो चुके पीड़ितों के परिजनों के लिए खुशखबरी है, क्यों कि गुरुवार को राज्य सरकार ने शिकायत निवारण समितियां गठित करने के निर्देश जारी किए हैं.

    सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मृतक मरीजों के वारिसों को राज्य आपातकालीन प्रतिसाद कोष से 50 हजार रुपये राहत कोष उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. इस आदेश को लागू किया जाए और किसी भी शिकायत के समाधान के लिए शिकायत निवारण समितियों का गठन किए जाने की जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा.प्रदीप व्यास ने गुरूवार को मुंबई में दी है. आवेदन के बाद राहत राशि न मिलने की स्थिति में मृतक के परिजन समिति में अपील कर सकते हैं.

    समिति संबंधित शिकायतकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच कर सकती है और संशोधित प्रमाण पत्र जारी कर सकती है कि मौत कोविड-19 के कारण हुई है. कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल प्रशासन उनके अनुरोध करते ही इलाज से संबंधित सभी दस्तावेज परिजनों को उपलब्ध कराएं. यदि कोई अस्पताल ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने से इंकार करता है तो संबंधित रिश्तेदार समिति में अपील कर सकते हैं. समिति संबंधित अस्पताल से दस्तावेजों का अनुरोध कर सकती है.

    समिति मृतक के इलाज के दस्तावेजों की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला लेगी. समिति के निर्णय के अनुसार, संबंधित पंजीकरण निकाय मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन या कायम करेगा. यदि समिति का निर्णय आवेदक के विरुद्ध है तो निर्णय का स्पष्ट कारण बताना आवश्यक होगा. 

    अमरावती विभाग में 6,228 मौतें

    पिछले अठारह महीनों में, हर जगह फैल कोरोना ने कइयों को अपनी चपेट में ले लिया है. इसमें अकोला जिले में 1,428 लोगों की जान चली गई हैं. इसी तरह अमरावती जिले के 1,596, बुलढाना 797, वाशिम 640, यवतमाल जिले के सबसे अधिक 1,767 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है. इस तरह अमरावती विभाग में 6,228 मरीजों की कोरोना के कारण जान चली गयी है. 

    ऐसी होगी समितियों की संरचना

    जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगी और जिला सर्जन सदस्य सचिव, मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ-साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला सरकारी अस्पताल या सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ (एमडी मेडिसिन) सदस्य होंगे. मनपा क्षेत्रों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा. जिसमें अध्यक्ष यह संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त, संबंधित क्षेत्र के मनपा चिकित्सा अधिकारी या आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकारी यह सदस्य सचिव रहेंगे.

    इसी तरह मनपा क्षेत्र में मेडिकल कालेज रहने पर डीन, जिला शल्य चिकित्स या उनके प्रतिनिधि और जिला सरकारी अस्पताल तथा मनपा क्षेत्र में सरकारी चिकित्सा मवि या मनपा की ओर से चलाए जानेवाले चिकित्सा मवि के विशेषज्ञ (एमडी मेडिसीन) यह सदस्य रहेंगे.