अकोला. जिले के ग्राम चान्नी में नाबालिग लड़की से छेड़खानी करनेवाले आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. तथा जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह की कारावास की सजा सुनाई है. जिले के ग्राम चान्नी में किराणा दूकान में चॉकलेट लाने के लिए गई नाबालिग लड़की से दूकानदार ने ही छेड़खानी की. इस प्रकरण में लड़की के दादी ने चान्नी पुलिस में शिकायत देने पर प्रकरण न्यायालय में पहुंचा. इस प्रकरण में अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश वी. डी. पिंपलकर के न्यायालय ने आरोपी गजानन गवई (60) निवासी ग्राम सस्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
इस के साथ ही आरोपी को 50,000 रू. जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर और 6 माह की कारावास की सजा भुगतने पड़ेगी. धारा 506 में दो वर्ष कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. पोक्सो कानून की धारा 3 व 4 में आजन्म उम्रकैद व 50,000 रू. जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. उपरोक्त सभी सजा आरोपी को एक ही समय पर भुगतना है.
कुल जुर्माने की रकम 1 लाख 65 हजार रुपए है. जुर्माने की रकम आरोपी से वसूल होने के बाद जिसमें से आधी रकम पीड़ित को देने के आदेश न्यायालय ने दिए है. इस प्रकरण में सरकार की ओर से कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज किए. बचाव पक्ष की ओर से 5 गवाहों के बयान दर्ज किए. इस प्रकरण में पीएसआई रामराव राठौड़ ने जांच की. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने पैरवी की. पैरवी अधिकारी मोहन ढवले ने सहयोग किया.