अमरावती. शहर में 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं, ऐसे अनाथ बालक-बालिकाओं के पालन-पोषण के लिए मनपा द्वारा प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. मनपा प्रशासक पवार ने मनपा द्वारा शुरू की गई बाल कल्याण योजना की घोषणा की.
इसके अनुसार, शहर में बिना माता-पिता (अनाथ) वाले बच्चों के भरण-पोषण के लिए मनपा द्वारा प्रति वर्ष 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता. इस योजना का लाभ लेने के लिए अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले माता-पिता से 31 जनवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं.
मनपा की बाल कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. इस योजना से लाभान्वित होने हेतु कृपया आवेदन एवं शर्तों, नमूना शर्तों एवं अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में नगर निगम के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, राजकमल चौक पर संपर्क करने की अपील मनपा प्रशासन ने की है. आवेदन पत्र www.amramaticorporation.in पर भी उपलब्ध होगा. महानगर पालिका की ओर से इस योजना की जानकारी और लाभ शहर की सभी वास्तविक जरूरतों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक अपील की गई है.