भंडारा. आंधलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत पुराना आंबागड परिसर निवासी वासुदेव इलपाते उम्र 40 वर्ष को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजू शेंडे ने आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि आरोपी वासुदेव ने 11 अप्रैल 2018 को शौचालय निर्माण को लेकर हुए विवाद में एक की पिट पिट कर हत्या करने एवं मृतक के परिजनों की पिटाई की थी.
इस संबंध में सरकारी पक्ष ने बताया कि 12 अप्रैल 2018 को आंधलगाव पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता महिला ने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि शौचालय निर्माण को लेकर आरोपी वासुदेव के साथ दो साल से विवाद था. वादी के पति व आरोपी के बीच छोटे-मोटे झगड़े होते थे. 11 अप्रैल को सुबह में जब मृतक शराब के नशे में घर में था. वह अपने बेटे को भला बुरा कहते हुए बाहर आया. इसी समय आरोपी वासुदेव भी बाहर आया एवं समझा कि उसे ही गालियां दी जा रही है. इसक बाद आरोपी ने मृतक, मृतक की मांग, भाई एवं सभी पिटाई शुरू की. जब अपने बेटे को बचाने के लिए बुढे मां बाप ने हस्तक्षेप किया. उन पर भी हमला किया. आरोपी के सिर पर मानो भूत सवार था. वह पीटता हुआ सडक पर ले गया. चूंकि उसने कुल्हाड़ी से पिटाई की थी. तेज घाव की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.
इस मामले की जांच के लिए पुलिस उपनिरीक्षक रविंद्र म्हैसकर तुरंत मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच की गयी. पंचनामा तैयार किया गया. आरोपी फरार था. धारा 302, 323 के तहत आरोपी वासुदेव के खिलाफ गुना दर्ज किया गया. उसे 12 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया.
उचित एवं पुख्ता साक्ष्य प्राप्त कर अपर सत्र न्यायालय भंडारा में आरोप पत्र दाखिल किया गया. मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजू शेंडे ने की.
इस मामले में सहायक सरकारी अधिवक्ता एड. रमाकांत खत्री ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की. सुनवाई पूरी कर 10 फरवरी 2022 को प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी वासुदेव नत्थू इलपाते उम्र 40 वर्ष को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी. जुर्माना भुगतान न करने पर दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई.
इस मामले में एसपी वसंत जाधव, एसपी अनिकेत भारती, एसडीपीओ संतोष सिंह बिसेन, एपीआय सुरेश मट्टामी, थानेदार आंधलगाव पुलिस स्टेशन के मार्गदर्शन में हवालदार गुरुदास गेडेकर ने पैरवी अधिकारी के रूप में कार्य किया.