Corona Death
PTI Photo

    Loading

    भंडारा. कोरोना से मृत्यु या आत्महत्या किए वारिस को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रु. की मदद दी जाएगी. उल्लेखनी है कि इस मदद से कोई भी वारिस नहीं छुटे इसका ध्यान भी जिला प्रशासन रखेगा. 

    कोविड 19 के बीमारी से मृत्यु हुए व्यक्ति के वारिस या समीप के रिश्तेदारों को सानुग्रह सहाय प्रदान करने संबंध में 26 नवंबर को आदेश जारी किया गया है. आरटीपीसीआर, मालेक्युलर टेंस्ट, रेंट इस जांच में से पाजिटिव रिपोर्ट आए उस व्यक्ति के तथा आंतर मरीज के तौर पर अस्पताल में भर्ती हुए व्यक्तिओं की जांच क्लिनिकल उपचार कोविड 19 ऐसे हुआ है. 

    एवं व्यक्ति प्रकरण कोविड 19 मृत्यु प्रकरण के लिए कोविड प्रकरण के तौर पर समजा जाएगा. ऐसे व्यक्तिओं की मृत्यु जांच में से होने का निदर्शन में आने की रिपोर्ट में दर्ज रहता है. 

    मरीज की मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई होगी तथा उस व्यक्ति ने 19 का उपचार नहीं होने से आत्महत्या की होगी तो भी इस योजना अंतर्गत मृत होनेवाले व्यक्ति के वारिस को लाभ दिया जाएगा. 

    कोविड 19 के प्रकरण में मृत्यु 30 दिनों के पश्चात हुआ होगा ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी कोविड 19 से हुई है ऐसा समजा जाएगा. तांत्रिक समस्या निर्माण होने पर जिला आपदा व्यवस्थापन विभाग से संपर्क करने एवं उस माध्यम से प्रस्ताव देना होगा. 

    सप्ताहभर के पश्चात होगी वेबपोर्टल तैयार 

    कोविड की वजह से मृत होनेवाले व्यक्ति के वारिस को लाभ मिलने के लिए सरकार के वेबपोर्टल पर आनलाइन पद्धत से आवेदन करना है. इसके लिए वेब पोर्टल तैयार करने की तैयारी भी शुरू हुई है. इसके पश्चात आवेदनकर्ता इस पोर्टल पर जानकारी के साथ प्रस्ताव कर सकता है.

    लगनेवाले कागजात

    आवेदन तैयार करते समय वारिस या रिश्तेदार की ओर से आवेदनकर्ता का स्वयं की पूर्ण जानकारी, आधार क्रमांक, बैंक जानकारी व मृत्यु होनेवाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा अन्य समीप के रिश्तेदारों की एनओसी होने का स्वयं घोषणापत्र देना है. 

    मृत होनेवाले व्यक्ति के आधार की जानकारी उपलब्ध होने पर व सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर उपलब्ध होने की जानकारी के अनुसार ही प्रकरण संगणीय प्रणाली द्वारा अपने आप स्वीकृत होगा. 

    सभी आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा सानुग्रह अनुदान वितरीत करने के लिए संगणीय प्रणाली पर अंतिम मंजूरी दी जाएगी. सभी मंजूर प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध रहेगी.

    जिला आपदा व्यवस्थापन से संपर्क करें- नामदास 

    जिला आपदा व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास ने बताया कि कोविड 19 की बीमारी से मृत्यु होनेवाले व्यक्ति के समीप के रिश्तेदार तथा वारिस को सानुग्रह सहाय प्रदान करने संबंध का आदेश प्राप्त हुआ है. इस अनुषंग से जिला स्तर पर डेटा उपलब्ध करने संदर्भ में कार्रवाई शुरू हुई है. 

    स्वास्थ्य विभाग इसके लिए विशेष सहकार्य कर रहा है. तांत्रिक कारण की वजह से जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिनके प्रकरण सबमीट नहीं होगे उन्होंने जिला आपदा व्यवस्थापन से संपर्क करें.