Maharashtra Former Home Minister Anil Deshmukh
अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

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    महाराष्ट्र: हाल ही में आई बड़ी खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां हाईकोर्ट ने सीबीआई की जमानत पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, ऐसे में अब देशमुख को कल आर्थर रोड जेल से रिहा किया जाएगा। अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। लेकिन सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जानते है पूरी खबर क्या है… 

    अनिल देशमुख कल जेल से रिहा 

    जी हां आपको बता दें कि देशमुख की जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अनिल देशमुख की जमानत बरकरार रखी। गौरतलब हो कि अनिल देशमुख को ईडी ने 1 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज करने के बाद अनिल देशमुख पर सीबीआई ने वित्तीय गबन के मामले में मामला दर्ज किया था। ऐसे में अब वो कल जेल से रिहा होने वाले है। 

    अनिल देशमुख पर था ये गंभीर आरोप

    ज्ञात हो कि 2021 में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था। सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में प्रारंभिक जांच की थी। उसके बाद अनिल देशमुख समेत कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में अब महाराष्ट्र के लिए ये बड़ोई खबर है कि इन आरोपों के बावजूद अनिल देशमुख कल जेल से रिहा होने वाले है।