NCB's clarification on the news of lack of evidence against Aryan Khan in the drugs case, said- it will be premature to say this, the investigation is still going on
File Photo: ANI

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    मुंबई: क्रूज़ ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में गिरफ्तार बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की ज़मानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को लंबी बहस चली। कोर्ट ने आर्यन खान के वकीलों की दलीले सुनी। इसके बाद आर्यन के दोस्त अरबाज़ के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। बॉम्बे हाईकोर्ट अब इस मामले में कल यानी बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई करेगा। आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी बहस की। 

    बता दें कि, इससे पहले आर्यन खान को बड़ा झटका लगा था। मुंबई (Mumbai) सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को बेल देने से इंकार कर दिया था। मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि, जज की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है सिर्फ दलीलें पेश हुई हैं। कल दोपहर 2:30 मामले की फिर सुनवाई होगी। 

    सेशंस कोर्ट के बेल देने से इंकार करने के बाद आर्यन खान के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में आर्यन के दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी कोर्ट ने ज़मानत देने से इंकार कर दिया है। एएनआई के अनुसार, आर्यन के वकील ने कहा है कि, बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करेगा। 

    बता दें कि, आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज से हिरासत में लिया था। आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को एनसीबी ने ड्रग्स के साथ हिरासत में लिया था बाद में इन्हे अरेस्ट कर लिया गया था। आर्यन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं। एनसीबी हिरसात ख़त्म होने के बाद आर्यन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।