नाबालिग से छेड़खानी, आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा

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बुलढाना. एक नाबालिग का पीछा कर उसकी छेड़खानी करने के आरोप में आरोपी शुभम कांबले को एक वर्ष के कारावास व 7 हजार रु. जुर्माना की सजा सुनाई गई. जुर्माना की राशि पीड़िता को देने के आदेश जिला व सत्र न्यायाधीश एस.बी. डिंगे ने दिए.

मिली जानकारी के अनुसार चिखली के शेख अब्दुल नगर निवासी आरोपी शुभम कांबले यह एक नाबालिग का नियमित रूप से पीछा कर उसे परेशान करता था. वह जब स्कूल जाती या ट्यूशन जाती थी तो आरोपी उसके पीछे पीछे जाता था. नियमित रूप से होनेवाली छेड़खानी से नाबालिग परेशान हो गई थी. किंतु यह बात उसने घर पर नहीं बताई. इस बात से आरोपी की हिम्मत और बढ गई.

इस बीच 28 अगस्त 2019 को आरोपी ने स्कूल छूटने के बाद पीडिता को देख कर स्कूल के सामने ही अपनी बाइक लगा दी. पीडिता जैन मंदिर तक पहुंची, जहां आरोपी ने भी पीछा कर उसे रोका व उसके साथ दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया. इस घटना से घबराकर पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी. जिसके चलते पीड़िता की शिकायत पर शहर पुलिस ने आरोपी शुभम कांबले के खिलाफ पोक्सो सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में दोष पत्र दाखिल किया. इस मामले की अंतिम सुनवाई में पीड़िता व उसके पिता के बयान पर जिला व सत्र न्यायाधीश 2 एस.बी. डिंगे ने आरोपी को एक साल की सजा व 7 हजार रु. जुर्माना सुनाया. जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई. इसी तरह पॉक्सो कानून के अनुसार तीन माह की सजा व एक हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माने की कुल राशि 7 हजार रु. पीडिता को देने के आदेश दिए. इस मामले में सरकार की ओर से वसंत भटकर ने काम किया.