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    • 2 दिनों में आसनों को किया सैनेटायजर  
    • थिएटर में रौनक आने से कर्मचारीयों में भारी उत्साह 

    चंद्रपुर. कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप झेलने वाले राज्य महाराष्ट्र में लंबे समय बाद अब सिनेमा घरों और थिएटर्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है. राज्य में 22 अक्टूबर से कोविड गाइडलाइन के तहत फिर से पिक्चर हॉल और थिएटर खोले जाएंगे. कई राज्यों में पहले ही थिएटर्स और मूवी हॉल खोले जा चुकी हैं वहीं, महाराष्ट्र में मंदिरों और स्कूल खुलने के बाद अब सिनेमा का नंबर आया है.

    पिछले 2 दिनों से थिएटर के सभी आसनों की सैनेटायजर किया गया. राज्यसरकार के निर्देश के पश्चात शो की आनलाईन बुकींग शुरू की गई. थिएटर शुरू होने से थिएटर में कार्यरत कर्मचारीयों में भारी उत्साह दिख रहा है. कुछ थिएटर में प्रेक्षकों के स्वागत में सजाया गया है. 

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सिनेमा और नाटकों से जुड़े कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं, मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल के मालिकों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की. बैठक के बाद राज्य सरकार में 22 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल को खोलने के निर्देश दिए थे. कोरोना वायरस महामारी के फैलने से करीबन डेढ़ वर्ष बाद राज्य में थिएटर्स खोले गए हैं. 

    महाराष्ट्र में लंबे समय से सिनेमा हाल मालिक सरकार से अपील कर रही थी कि कोरोना मामलों में कमी के बाद अब थिएटर्स खोले जाएं. सिनेमा हाल बंद रहने से मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल के मालिकों को काफी नुकसान सहना पड रहा था. कर्मचारीयों के वेतन करना मुश्किल हो रहा था. थिएटर्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस खुलने से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधरने की उम्मीदे लगायी जा रही है.

    चंद्रपुर में जिलाधीश अजय गुल्हाने के सिनेमा हाल खोलने के आदेश जारी होने के पश्चात शहर के सभी सिनेमा हाल की मरम्मत, साफसफाई, रंगरोगण कार्य शुरू किया गया. सिनेमागृहों में राज्य अथवा केंद्र सरकार जारी कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. इसके लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है. नियमों का उल्लंघ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

    50 फीसदी क्षमता के साथ शुरु होंगे

    राज्य सरकार की मंजूरी के बाद जिला प्रशासन ने सिनेमागृह, थिएयर, ऑडिटोरियम्स के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दी है. सिनेमा हॉल, थिएयर और मल्टीप्लेक्स में क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं. थिएटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है. इसके लिए दर्शकों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा. सिनेमागृह में जाने वालों दर्शकों में सिर्फ डिब्बा बंद खाने-पीने के सामान को बेचने की अनुमति दी गई है. सिनेमागृह के भीतर खाने –पीने के सामान को ले जाने की अनुमति नहीं है.

    सिनेमागृह में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन आवश्यक

    कोरोना का टीका लेने वाले सिनेमागृह में जाकर फिल्म का आनंद उठा सकते है. जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है ऐसे लोगों को अपने आरोग्य सेतु एप में स्वयं को सुरक्षित, आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी. हर दर्शक को मास्क का उपयोग आवश्यक है. शो के बाद सिनेमागृह के मालिकों को हाल को अच्छी तरह से सैनेटाईज करना होगा. 

    आदेश की किसी व्यक्ति, संस्था, संगठना ने टालमटोल का प्रयास किया अथवा विरोध दर्शाया तो संबंधितों के खिलाफ आपत्ती व्यवस्थापन कानून, आईपीसी की धारा के साथ संसर्गजन्य कानून के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए सभी से कोरोना प्रोटोकाल के पालन की अपील जिलाधीश ने की है.

    राज्य सरकार के सभी नियमों पर होगा अंमल-राजु बुरडकर

    राजकला टाकीज के संचालक राजु बुरडकर के मुताबिक, शुक्रवार से सिनेमा हाल शुरू होने से सबसे अधिक खुशीयां में कर्मचारीयों में देखी जा रही है. शुक्रवार को यहां बेलबाटम फिल्म रिलीज होगी. मुव्ही के लिए पिछले 4 से 5 दिनों से आनलाईन बुकींग शुरू कर दी है. आज का पहला दिन होने से भीड कम हो सकती है. कोरेाना के चलते राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सभी नियमों पर सक्ति से अंमल किया जायेगा.