गड़चिरोली. राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में पाबंदी लागु करने के बाद गड़चिरोली जिले में लेवल-3 नुसार कोविड़ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत सोमवार से पाबंदी लगाई जा रही है. जिलाधिश तथा जिला न्यायदंडाधिकारी दीपक सिंगला ने इस संदर्भ में नई नियमावली जारी की है.
जिसमें अब जिले में सभी प्रकार के दुकान व होटल सुबह 7 से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे. वहीं अत्यावश्यक सेवा में समावेश कृषि विषयक सेवा दुकान संपूर्ण सप्ताह भर शुरू रहेंगे. वहीं शेष दुकान शनिवार और रविवार को बंद रहेगे. साथ ही विवाह समारोह में 50 लोगों की उपस्थिति को मंजूरी दी गई है. साथ ही स्कूल, महाविद्यालय आगामी आदेश तक शुरू करने में मनाई की गई है. जिससे सोमवार से जिले में नई नियमावली का पालन किया जाएगा.
ऐसा है आदेश
जिलाधिश के आदेश नुसार, रेस्टॉरेंट, उपहारगृह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से शाम 4 बजे तक 50 फिसदी डायनिंग क्षमता समेत शुरू रखने का आदेश है. वहीं अन्य समय पर पार्सल/होम डीलीवरी शुरू रख पाएंगे. सार्वजनिक स्थल, खुले प्रेक्षागृह,मॉर्निंग वॉक, सायकलिंग यह सभी सुबह 7 से 9 बजे तक शुरू रहेंगे. मात्र पार्क, गार्डंन बंद रहेंगे.
निजि कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से शाम 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है. निजि व सरकारी कार्यालय 50 फिसदी उपस्थिति में शुरू रहेंगे. अधिक कर्मियों की आवश्यकता होने पर जिलाधिश की अनुमति लेना जरूरी है.
विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति
कोविड़ नियमों के तहत विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों की उपस्थित रह पाएगी. वहीं अंतिसंस्कार 20 लोगों की उपस्थिति में करने की अनुमति दी गई है. वहीं स्थानीय स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्थाओं की बैठक व चुनाव संदर्भ में कोविड-19 के नियमों के तहत सोशल डिस्टसिंग का पालन कर 50 लोगों की उपस्थिति में शुरू करने की अनुमति दी गई है. निर्माणकार्य सुबह 7 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है. मात्र शाम के बाद इस कार्य के लिये अनुमति नहीं रहेगी. ई-कॉमर्स सामग्री व सेवा नियमित शुरू रहेंगे.
कायम रहेगी संचारबंदी
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिश के नये आदेश नुसार, जिले में जमावबंदी और संचारबंदी शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी. इस कालावधि में 5 लोग इकट्टा नहीं हो सकते है. वहीं साथ ही व्यायामशाला, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेनलेस सेंटर्स आदि सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक 50 फिसदी उपस्थिति में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से शाम 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है.
मात्र संबंधित जगह पर एसी के उपयोग पर बंदी लगाई गयी है. सार्वजनिक यातायात सुविधा 100 फिसदी क्षमता नुसार शुरू रखी जाएगी. मात्र वाहनों में आसन क्षमता से अधिक यात्रि सवार न करने की सूचना दी गई है.