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गड़चिरोली. पुलिस थाने में बुलाकर मारपिट करने के मामले में अतुल गण्यारपवार ने चामोर्शी पुलिस थाने के थानेदार राजेश खांडवे पर मामला दर्ज करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में न्याय की गुंहार लगाई थी. अंतत: इस हायप्रोफाईल मामले में थानेदार राजेश खांडवे के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश नागपुर खंडपीठ ने चामोर्शी पुलिस थाने को दिए है. न्यायाधीश को गालीगलौच करने के मामले में हाल ही में जमानत पर रिहा हुए खांडवे पर मारपिट मामले में मामला दर्ज होने से पुलिस विभाग में खलबली मची है. 

चामोर्शी कृषि उपज बाजार समिति के चुनाव के दौरान 20 अप्रैल को चामोर्शी के थानेदार राजेश खांडवे ने अतुल गण्यारपवार को थाने में बुलाकर गालीगलौच करते हुए बेरहमी से पिटाई की थी. इसके खिलाफ अतुल गण्यारपवार ने चामोर्शी पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की थी. किंतु पुलिस ने शिकायत नहीं लेने से उन्होने सीधे नागपुर उच्च न्यायालय में खांडवे के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी.

गण्यारपवार के वकील एड. शिरपूरकर ने पक्ष रखा. जिसके तहत उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने थानेदार राजेश खांडवे पर धारा 294, 324, 326, 342 भादंवि के तहत मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश पुलिस को दिए है. यहां बतां दे कि, इसी मामले में चामोर्शी न्यायालय ने राजेश खांडवे के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश देने पर थानेदार न्यायाधिश से बदसलुकी करते हुए धमकाया था. इस मामले में उसपर मामला दर्ज किया गया था. जिससे उसकी जेल में रवानगी की गई थी. हाल ही में उन्हे उक्त मामले में जमानत मिली थी. ऐसे में गण्यारपवार को मारपिट करने के मामले में फिर से उनपर मामला दर्ज किए जानेसे पुलिस प्रशासन में उक्त मामला चर्चा का विषय बना है.