Nikhil suicide case, Agarwal gets interim bail

  • हाईकोर्ट ने दिया निर्णय

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गोंदिया. दांडेगांव जिप शाला में कार्यरत प्राचार्य मधुकर खड़से को राहत देते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक विभाग) के खिलाफ जमानती आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं 17 दिसंबर को नागपुर हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के लिए आवश्यक कर दिया है. उल्लेखनीय है कि खडसे ने नागपुर हाईकोर्ट में अस्थायी पदोन्नती व तबादला आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.

इस पर 17 सितंबर 2020 को सुनवाई हुई थी. जिससे हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद आदेश की पूर्ति नहीं की गई. जिससे खडसे ने न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की. इस पर 4 दिसंबर को न्यायमूर्तिद्वय ए.एस.चांदुरकर व एन.बी. सुर्यवंशी ने सुनवाई कर सख्त आदेश जारी किया है.

इसमें खडसे का पदस्थ अहवाल जारी कर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) के खिलाफ जमानती आदेश दिया है. इस आदेश के पूर्ण कार्यान्वय की जिम्मेदारी जिप सीईओ प्रदीपकुमार डांगे पर डाली गई हैं. इस प्रकरण में  खडसे की ओर से एड.जी.एन.खानजोडे ने पैरवी की है.