नई दिल्ली. पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) पर केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद, अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने PFI और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी संघ घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले आज तमिलनाडु और केरल सरकार ने भी इसे गैर कानूनी घोषित किया था।
After Central Govt’s notification, the Maharashtra govt issued an order declaring #PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association.
— ANI (@ANI) September 29, 2022
गौरतलब है कि, PFI) के टेरर फंडिंग जुटाने और उसके साथ लिंक होने के पुख्ता सबूत मिलने पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इसके ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल अकाउंट @PFIOfficial को फिलहाल बंद कर उस पर भी रोक लगा दी गई है।
CFI ने केंद्र सरकार की कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक
हालाँकि वहीं पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) से जुड़े कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (CFI) ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को वह कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने आज इस बाबत ट्वीट किया, CFI भारत में सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक देगा। सभी आरोपों को अदालत में चुनौती भी दी जाएगी।
#PFI-affiliated Campus Front of India calls the ban on them undemocratic & anti-constitutional; says it will be challenged in court.
Tweeted, “CFI will be stopping all activities of the organisation in India with immediate effect… all allegations will be challenged in court.” pic.twitter.com/LnIsqVd9FP
— ANI (@ANI) September 29, 2022
बता दें कि, बीते मंगलवार को ही गृहमंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को अगले पांच साल के लिए बैन कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI),ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, जैसे सहयोगी संगठनों पर भी अब बैन लगाया गया है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे गैर कानूनी घोषित किया है।