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    नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार, आज यानी बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। 

    दरअसल बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन (BLA) ने कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति धनखड़ पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने का बड़ा संगीन आरोप लगाया गया था।

    मामले पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने 9 फरवरी को ही इस याचिका को खारिज कर दिया था।हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों सहित प्रत्येक नागरिक को संविधान का सम्मान और पालन करना चाहिए।

    गौरतलब है कि, कानून मंत्री रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कॉलेजियम प्रणाली पारदर्शी नहीं है। तो वहीं, उप-राष्ट्रपति धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था। धनखड़ ने तब कहा था कि, 50 साल पुराने फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है। अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम आज भी एक एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं।