नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) कि राजधानी मुंबई (Mumbai) में एक कोर्ट ने बीते सोमवार को लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पिता के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में एक नया गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।
वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख आगामी 28 नवंबर दी गई है। उक्त मामला बीते सोमवार को जब सुनवाई के लिए आया तो पुलिस ने राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट के तामिल के लिए और समय मांगा। लेकिन तब कोर्ट ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले भी मुंबई कोर्ट ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर तब भी अमल नहीं किया गया था। दरअसल मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर एक जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, क्योंकि जिस सीट से वह सांसद निर्वाचित हुई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित है। वहीँ तब बांबे हाई कोर्ट ने बीते 2021 में अमरावती की सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके बना था।
वहीं मामले पर आरोप है कि सांसद नवनीत राणा ने अपने चुनावी हलफनामे में जो जाति का प्रमाण पत्र लगाया है, वह सरासर फर्जी है। इस बाबत तब बीते 2021 कि सुनवाई में हाईकोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में आ गई थी। हालाँकि फिलहाल मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।