13 Oct से एक साथ होगी Shivsena और NCP के अयोग्यता मामले की सुनवाई

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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 13 अक्टूबर (Oct 13 ) को एनसीपी (NCP) विवाद और शिवसेना (Shivsena) विधायकों के खिलाफ अयोग्यता (Disqualification) की याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के दोनों मामलों यानी शिवसेना गुट का मामला और एनसीपी के अजित पवार और शरद पवार गुट के मामले को एक साथ सुनने का फैसला किया और अब इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर को होगी।” 
 
अजित पवार, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल सहित आठ विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार की बनाई एनसीपी दो गुट में बंट गई थी। जिसके बाद शरद पवार गट की तरफ से अजित पवार गट को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की गई थी। 
 
 
वहीं दूसरी तरफ शिव सेना पिछले साल जून में शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों में बंट गई। शिंदे गुट को पार्टी का नाम और सिंबल मिला और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के गुट को अब शिव सेना (यूबीटी) के नाम से जाना जाता है।